कृषक पुत्र-पुत्री के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

पन्ना 19 फरवरी 18/मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत कृषक पुत्र एवं पुत्री को कृषि आधारित परियोजना हेतु मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कृषक पुत्र या पुत्री को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

  परियोजना के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपये, बी.पी.एल. हेतु 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रूपये की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। केटल फीड (संतुलित पशु आहार, फाडर ब्लाक बनाने की ईकाई), मिल्क प्रोसेसिंग से संबंधित इकाईयां, पोल्ट्री फीड से संबंधित इकाईयां स्थापित कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उप संचालक पशुपालन से संपर्क किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक 174-454

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