मृतक के वैध वारिस को मिली 4.97 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 19 फरवरी 18/नायब तहसीलदार कल्दा के प्रतिवेदन अनुसार वनाधिकार
के प्राप्त पट्टे में बना कच्चे मकान में अचानक आग लग जाने से सम्पूर्ण
मकान जलकर नष्ट हो गया तथा उसी के अन्दर सो रहे अरविन्द पिता समैया की भी
जलकर मृत्यु हो गयी थी।
अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व पवई द्वारा कलेक्टर न्यायालय में मृतक के निकटतम वैध वारिस
उसकी पत्नी सुबीता बाई को मृत्यु के लिए 4 लाख रूपये, मकान जलकर नष्ट होने
के लिए 95 हजार 100 रूपये तथा मकान के अन्दर रखे समान के नष्ट होने के लिए
1900 रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित
प्रेषित किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
पवई द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक
अरविन्द के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी सुबीता बाई आदिवासी निवासी ग्राम
रामनगर मुटहा जिला पन्ना को 4 लाख 97 हजार रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता
राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पवई को स्वीकृत राशि का आहरण कर
संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 168-448
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