हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2018 सभी परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 रहेगी लागू

पन्ना 19 फरवरी 18/माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2018 की परीक्षाएं 01 एवं 05 मार्च 2018 से आयोजित हो रही हैं। जिसके लिए जिले मंे 46 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज खत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा सभी 46 परीक्षा केन्द्रों के लिए लगायी गयी है। परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में परीक्षार्थियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित किया गया है। जिसके तहत परीक्षा केन्द्रों परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी तथा परीक्षा ड्यिूटी पर लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में 100 मीटर की दूरी तक नही जाएगा। परीक्षार्थी के साथ अन्य व्यक्ति परीक्षा केन्द्र तक प्रवेश नही कर सकेंगे। किसी भी व्यक्ति अथवा परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा केन्द्र तथा उसके आसपास शांति भंग करने पर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 01 मार्च 2018 से 01 अप्रैल 2018 तक सभी परीक्षा केन्द्रों के लिए प्रभावशील होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 165-445

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