आधार नम्बर 31 मार्च तक बैंक खाते में दर्ज कराएं

पन्ना 19 फरवरी 18/भारत सरकार द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेख का अनुरक्षण) नियम-2005 में संशोधन करते हुए अब आधार नम्बर को बैंक खाते में दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये 31 मार्च 2018 अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात बगैर आधार नम्बर वाले बैंक खातों से व्यवहार नहीं किये जा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि हितग्राहियों को सभी भुगतान आधार नम्बर के आधार पर ही किये जाए।
      
इस संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 8 फरवरी की स्थिति में 81.6 प्रतिशत बचत एवं चालू खातों में आधार नम्बर दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हितग्राही विशेषकर विद्यार्थियों के पृथक बैंक अकाउंट नहीं होने से उनको देय राशि का भुगतान उनके अभिभावकों के बैंक खातों में ही जमा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आधार से माता-पिता, अभिभावक के बैंक खाते लिंक नहीं हो सकेंगे। ऐसे सभी विद्यार्थियों के स्वयं के नाम के बैंक खाते खुलवाते हुए आधार से लिंक करना आवश्यक है।
समाचार क्रमांक 178-458

Comments

Popular posts from this blog

मद्य निषेध संकल्प दिवस 30 जनवरी को

सशक्तवाहिनी योजना-आवेदन 15 अप्रैल तक महिलाओं/बालिकाओं दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण

मछली पालन एवं सिंघाडा खेती के लिए मिलेगा तालाब का पट्टा