मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

पन्ना 15 जनवरी 18/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्यप्रदेश शासन की फ्लेगशिप योजनाओं में से एक है । इस योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्याक्ता के विवाह के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह सहायता सामूहिक विवाह में ही दी जाती है। इसकी शर्त यह है कि मध्यप्रदेश के मूल निवासी परिवार की कन्या ने विवाह की निर्धारित आयु पूरी कर ली हो। इस योजना के तहत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए 17 हजार रूपये, विवाह संस्कार की आवश्यक सामग्री के लिए 5 हजार रूपये, सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए 3 हजार रूपये एवं कन्या को मोबाइल प्रदाय करने के लिए 3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल 28 हजार रूपये प्रति कन्या के मान से दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में जानकारी भरकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।  

भारतीय समाज में कन्या के विवाह की चिन्ता हर गरीब परिवार में विशेष रूप से बहुत होती है। उनके पास
अपने रोजमर्रा के खर्च की पूर्ति के लिये ही पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो वे बेटी की शादी के लिये एक मुश्त खर्च जुटाने के लिये कर्ज का सहारा लेते है या कोई चीज बेचते हैं। गरीब परिवारों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की विशेष पहल पर यह योजना शुरु की गई। इस योजना में सामूहिक विवाह किये जाते हैं जिससे आपसी सद्भाव भी बढ़ता है और शादियों पर अनावश्यक होने वाले खर्च पर भी रोक लगती है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसका लाभ सभी समुदायों को मिलता है। ऐसे आयोजनों में हिन्दु और मुसलमान दोनों समुदायों के विवाह एक ही परिसर में होते हैं जिससे सम्प्रदायिक सद्भाव की भावना का विकास होता है।
समाचार क्रमांक 130-130

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