अध्यापक की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश

पन्ना 04 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि दिनांक 27 जुलाई को प्राप्त शिकायत के अनुसार 24 जुलाई 2018 की स्थिति में शा. हाईस्कूल मैन्हा बंद रहा है। प्राचार्य सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ विद्यालय से अनुपस्थित रहा है जिससे विद्यालय के छात्रों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है। संकुल अन्तर्गत समस्त विद्यालय नियमित रूप से संचालित नही हो रहे हैं। छात्रों को 6 माह से मध्यान्ह भोजन भी नही मिल रहा है। इस संबंध में श्री बाल्मीकी बागरी अध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य शा. हाईस्कूल मैन्हा को 2 अगस्त 2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके संबंध में श्री बागरी द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2018 को प्रस्तुत प्रतिवाद समाधान कारक नही पाया गया है। संबंधीजन का यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।

    उन्होंने मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) के अन्तर्गत श्री बाल्मीकि बागरी की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। संबंधित आचरण संवितरण अधिकारी उक्ताशय की प्रविष्टि संबंधित के सेवा अभिलेख में दर्ज कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे।
समाचार क्रमांक 54-2742

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