फसल पंजीयन की तिथि में वृद्धि
पन्ना 01 सितंबर 18/प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, म¨टा अनाज अ©र अन्य फसल¨ं के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया क¨ सरल किया गया है। साथ ही पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 20 सितम्बर कर दी गई है। इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

इस संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी निर्देर्शोे के तहत पंजीयन का कार्य प्रातरू 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जायेगा। किसान¨ं द्वारा खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से क¨ई एक दस्तावेज साक्ष्य की स्व-प्रमाणित छायाप्रति स्वरूप ली जायेगी। किसान¨ं से राजस्व विभाग का अलग से प्रमाणीकरण नहीं माँगा जायेगा। अब भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं ह¨गी। किसान¨ं का एक ही बैंक खाता पर्याप्त ह¨गा। उनसे दूसरे बैंक खाता क्रमांक की माँग नहीं की जाये।
संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त खाताधारिय¨ं की पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति अथवा उनसे किसी प्रकार की सहमति अ©र शपथ-पत्र लिये जाने के निर्देश नहीं हैं। संयुक्त खाताधारिय¨ं की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन केन्द्र ख¨लने की प्रक्रिया क¨ भी सरलीकृत किया गया है। अतिरिक्त केन्द्र ख¨लने की स्थिति में जिला कलेक्टर, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
समाचार क्रमांक 04-2693

इस संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी निर्देर्शोे के तहत पंजीयन का कार्य प्रातरू 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जायेगा। किसान¨ं द्वारा खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से क¨ई एक दस्तावेज साक्ष्य की स्व-प्रमाणित छायाप्रति स्वरूप ली जायेगी। किसान¨ं से राजस्व विभाग का अलग से प्रमाणीकरण नहीं माँगा जायेगा। अब भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं ह¨गी। किसान¨ं का एक ही बैंक खाता पर्याप्त ह¨गा। उनसे दूसरे बैंक खाता क्रमांक की माँग नहीं की जाये।
संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त खाताधारिय¨ं की पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति अथवा उनसे किसी प्रकार की सहमति अ©र शपथ-पत्र लिये जाने के निर्देश नहीं हैं। संयुक्त खाताधारिय¨ं की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन केन्द्र ख¨लने की प्रक्रिया क¨ भी सरलीकृत किया गया है। अतिरिक्त केन्द्र ख¨लने की स्थिति में जिला कलेक्टर, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
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