शिक्षक को मिला नोटिस नोटस का जबाव 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश

पन्ना 01 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि जनशिक्षक जनशिक्षा केन्द्र शा. हाईस्कूल रक्सेहा जिला पन्ना द्वारा 27 अगस्त 2018 को शा.मा.वि. लक्ष्मीपुर का अवलोकन किया गया। जनशिक्षक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं प्रतिवेदन के आधार श्री जगदीश कुमार कुशवाहा शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.मा.वि. लक्ष्मीपुर संकुल रक्सेहा के विरूद्ध आरोप आरोपित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि श्रीमती कल्पना दुबे अध्यापक का आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र बिना स्वीकृति के पाया गया। श्री कुशवाहा द्वारा उक्त आवेदन पत्र वरिष्ठ कार्यालय स्वीकृति हेतु समय पर क्यों प्रेषित नही किया गया है। माध्यमिक खण्ड में दर्ज 33 में से मात्र 07 छात्र उपस्थित पाए गए जिनका शैक्षणिक स्तर अत्यंत न्यून पाया गया। आपके द्वारा छात्र संख्या बढाने के लिए प्रयास नही किए गए हैं। बेस-लाइन टेस्ट की मात्र कक्षा 06 की उत्तर पुस्तिकाएं पाई गयी है जो मूल्यांकित नही है। दक्षता उन्नयन के समूह का निर्धारण वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार नही किया गया है। मा. खण्ड में विषय सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं अंग्रेजी की पृथक-पृथक कक्षाएं संचालित अभी तक नही कराई गयी है। आपके विद्यालय में मीनू अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरित नही होता है आपके द्वारा इस संबंध में सुधार हेतु कोई प्रयास नही किया गया है। संस्था का शौचालय क्षतिग्रस्त एवं अक्रियाशील पाया गया है।

उन्होंने कहा है कि इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री कुशवाहा द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है। आपका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 3(1) के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शिक्षक श्री कुशवाहा सूचना प्राप्त होने के दिवस से 07 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना पत्र का बिन्दुवार प्रमाण सहित कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समय-सीमा में उत्तर/प्रतिवाद, प्राप्त न होने पर यह मानते हुए कि आपको अपने बचाव में कुछ नही कहना है एक पक्षीय प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी मान जाएंगे।
समाचार क्रमांक 07-2696

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