’’पेंशन आपके द्वार’’ व्यवस्था

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बैंक कारस्पोन्डेट (बीसी) केन्द्रों, ब्रांच पोस्ट आॅफिस केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 07 तारीख (इस दिवस का अवकाश होने पर एक दिन पहले माह की 06 तारीख) को ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाना है।
उन्होंने जिला प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक पन्ना, उप डाकपाल प्रमुख डाकघर जिला पन्ना एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 07 तारीख को अवकाश होने पर 06 तारीख को पेंशन का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करंे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराएं। भुगतान पश्चात् पूर्व में भेजे गए प्रपत्र मेें आगामी तारीख को जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करें।
समाचार क्रमांक 14-2703
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