’’पेंशन आपके द्वार’’ व्यवस्था

पन्ना 01 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की अध्यक्षता में बैंकों के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार 5 कि.मी. से अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के कल्याणी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ वृद्धजन पेंशन हितग्राहियों के लिए ’’पेंशन आपके द्वार’’ व्यवस्था आगामी माह से राज्य के समस्त जिलों में लागू की गयी है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बैंक कारस्पोन्डेट (बीसी) केन्द्रों, ब्रांच पोस्ट आॅफिस केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 07 तारीख (इस दिवस का अवकाश होने पर एक दिन पहले माह की 06 तारीख) को ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाना है।

उन्होंने जिला प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक पन्ना, उप डाकपाल प्रमुख डाकघर जिला पन्ना एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 07 तारीख को अवकाश होने पर 06 तारीख को पेंशन का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करंे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराएं। भुगतान पश्चात् पूर्व में भेजे गए प्रपत्र मेें आगामी तारीख को जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करें।
समाचार क्रमांक 14-2703

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