पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रगृह योजना के नियमों में संशोधन

पन्ना 20 अगस्त 18/सहायक संचालक पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पन्ना ने बताया है कि पिछडावर्ग के पो.मै. कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिन्हें छात्रावासों में प्रवेश नही मिल पाया है उन्हें आवासीय सुविधा देने के लिए वर्ष 2011-12 में शासन द्वारा छात्रगृह योजना प्रारंभ की गयी थी जिसमें प्रावधान था कि कम से कम 05 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने का लाभ प्राप्त होगा। जिसमें संशोधन करते हुए 02 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने पर लाभ प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 से छात्रगृह योजना संशोधित नियम 2018-19 लागू करने तथा योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

    उन्होंने बताया कि छात्रगृह योजना में संशोधित नियम अनुसार यह योजना पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रकाशकीय नियंत्रण में होगी। योजना मध्यप्रदेश के पिछडे वर्ग के पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित पात्रताधारक होना आवश्यक होगा। विभागीय छात्रावासों में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह योजना संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रचलित रहेंगी। छात्रगृह योजना अन्तर्गत कम से कम 02 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने पर लाभ प्राप्त होगा। विकासखण्ड मुख्यालय पर 05 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम रूपये 5000 प्रतिमाह प्रति छात्रगृह, 02 विद्यार्थियों के लिए 2000 रूपये। जिला मुख्यालय पर अधिकतम रूपये 5000 प्रतिमाह प्रति छात्रगृह, 02 विद्यार्थियों के लिए 2000 रूपये इससे अधिक किराया होने पर विद्यार्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा सत्र के मध्य में छात्रगृह छोडता है तो छात्रगृह मंे विद्यार्थी पर व्यय की गयी आनुपातिक राशि संबंधित विद्यार्थी से वसूली योग्य होगी। भवन े विद्युत व्यय की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आनुपातिक रूप ये वहन की जाएगी। पेयजल सुविधा का दायित्व मकान मालिक का होगा। एसडीएम एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधा एवं किराये के भुगतान की राशि के संबंध में समाधान किया जाएगा। कोई गलती पाए जाने पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा अनुबंध रद्द भी किया जा सकेगा।
समाचार क्रमांक 260-2511

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