असंगठित श्रमिकों के बच्चों से कोई शुल्क न ली जाए संस्था प्रधान होंगे जबावदार

पन्ना 08 अगस्त 18/
समाचार क्रमांक 125-2376

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र श्री विष्णु त्रिपाठी ने बताया कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर के आदेशानुसार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से कोई शुल्क न लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देशों के पालन में उन्होंने जिले की समस्त संस्थाओं के संकुल प्राचार्य/जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, शासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों को जिले की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से किसी प्रकार की शुल्क न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रकार की शुल्क बच्चों से वसूली जाती है तो संस्था प्रधान ही इसके जबावदार होंगे।

Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

E-रोजगार और निर्माण 10 सितम्बर से 16 सितम्बर - 2018

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज वरिष्ठ नागरिकों को किया जाएगा सम्मानित