मतदान केंद्रों में अनिवार्य न्यूनतम सुविधाओं का सत्यापन 2 दिन के अंदर करने के निर्देश

पन्ना 22 अगस्त 18/गत दिवस समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं।  मतदान केंद्रों में मतदान दलों के ठहरने हेतु कक्ष, शौचालय, पीने का पानी एवं मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी, आवागमन के लिए मतदान केंद्रों में दरवाजों की स्थिति, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त रैंप तथा फर्नीचर आदि की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप में किया जाना है। यदि रैंप सुविधा उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय निधि से रैंप का निर्माण कराया जाना है।

        इसी तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी श्री के एस कुशवाहा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं हाई स्कूलों के समस्त प्राचार्यों को यह कार्य दो दिवस के अंदर पूर्ण कर जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में जन शिक्षकों का पूर्ण सहयोग लिया जाए। सत्यापन के समय 2 मिनट की वीडियो क्लिपिंग भी बनाई जाए जिसमें मतदान केंद्र का नाम और आवश्यक जानकारी प्रदर्शित हो। यह जानकारी निर्धारित प्रपत्र में व्हाट्सएप्प एवं हार्ड कॉपी  विशेष वाहक से भेजने के निर्देश दिए हैं।

समाचार क्रमांक 287-2538

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