लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 अधिसूचित सेवाओं का समयसीमा में निराकरण न करने पर नोटिस जारी
पन्ना 17 जुलाई 18/मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 के अन्तर्गत कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा विभिन्न केन्द्रों में प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान अधिसूचित सेवाओं का समयसीमा में निराकरण न पाए जाने के कारण संबंधित पदाभिहित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री मुकेश शिवहरे ने बताया कि कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा ऐसे दो प्रकरणों के लिए तहसीलदार अमानगंज, 3-3 प्रकरणों के लिए तहसीलदार पवई, तहसीलदार गुनौर तथा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहनगर को एवं 14 प्रकरणों के लिए प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
समाचार क्रमांक 214-2148
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला प्रबंधक लोक सेवा श्री मुकेश शिवहरे ने बताया कि कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा ऐसे दो प्रकरणों के लिए तहसीलदार अमानगंज, 3-3 प्रकरणों के लिए तहसीलदार पवई, तहसीलदार गुनौर तथा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहनगर को एवं 14 प्रकरणों के लिए प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
समाचार क्रमांक 214-2148
Comments
Post a Comment