बिना नम्बर की एलएनटी मशीन होगी राजसात

प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार अनाधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के लिए शस्ति प्रथमवार, द्वितीयवार, तृतीयवार व चतुर्थवार अधिरोपित किए जाने को लेख है व नियम 53 (2) में विहित प्रावधान अनुसार अवैध परिवहन/ उत्खनन के प्रकरणों में खनिज का राजसात किए जाने का लेख किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग भोपाल के अनुसार नदियों से रेत अवैध उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (3) के अनुसार जप्त औजार मशीन वाहन को राजसात किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी से मशीन के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें जप्तशुदा मशीन की कीमत 30 लाख रूपये बताई गयी।
कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी एक एलएनटी मशीन बिना नम्बर की ज्ञव्ड।ैज्.ैन्ण्च्ब् 200 (एलएनटी मशीन बिना नम्बर की ज्ञव्ड।ैत्.ैन्ण्च्ब् 200) को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 ’’जब्त औजार, मशीन एवं वाहनों को राजसात/उन्मुक्त किया जाना तथा राजसात सामग्री को नीलाम/निविदा निवर्तित किया जाना में उल्लिखित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात किए जाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने खनिज अधिकारी पन्ना एवं जिला परिवहन अधिकारी पन्ना तथा कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग पन्ना को निर्देशित किया है कि जप्त की गयी मशीन को राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समाचार क्रमांक 208-2142
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