मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह हेतु आवेदन 15 फरवरी तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाय कार्यक्रम 23 फरवरी को गुनौर में
उन्होंने बताया है कि कन्या की आयु विवाह दिनांक को न्यूनतम 18 वर्ष एवं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। कन्या एवं वर की समग्र आई-डी का प्रिंटआउट। वर एवं कन्या का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। बीपीएल कार्ड की छायाप्रति (यदि हो तो)। आयु संबंधी प्रमाणित दस्तावेज, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, (अंकसूची, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेनकार्ड में से कोई एक)। यदि कन्या जनपद क्षेत्र से बाहर की निवासी है तो संबंधित स्थानीय निकाय जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का इस आशय का प्रमाण पत्र की पूर्व में विवाह संबंधी किसी योजना में लाभान्वित नही किया गया। कन्या का राष्ट्रीयकृत/क्षेत्रीय/सहकारी बैंक का जीवित खाता क्रमांक (संलग्न किए जाने वाले खाते से बैंक से खाता चालू होने संबंधी परीक्षण करा लेवें)। समस्त दस्तावेजों के साथ ही आवेदन-पत्र मान्य होगा। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी 2018 के उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नही होंगे। विवाह दिनांक को कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नही होंगे।
समाचार क्रमांक 06-286
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