अवैध उत्खनन करने पर एल.एन.टी. मशीन को राजसात करने के आदेश

पन्ना 27 सितंबर 18/खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग अजयगढ द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 2018 को संयुक्त रूप से ग्राम सुनरहा केन नदी से स्वीकृत रेत खदान का निरीक्षण किया गया। स्थल का निरीक्षण करने के दौरान एलएनटी  मशीन चबस30.7 ेतद . दसे 2112 नदी घाट के ऊपर रास्ता से दक्षिण दिशा में खोह की ओर जाते हुए रोककर जप्त कर पुलिस थाना अजयगढ की अभिरक्षा में खडा किया गया। 

    कलेक्टर न्यायालय जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के अनुसार अनाधिकृत उत्खनन एवं परिवहन के लिए शस्ति प्रथमवार, द्वितीयवार, तृतीयवार, व चतुर्थवार अधिरोपित किए जाने का लेख है। नियम 53 (2) में विहित प्रावधान अनुसार अवैध परिवहन/उत्खनन के प्रकरणों में खनिज का राजसात किए जाने का लेख किया गया है साथ ही म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्रानुसार नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। खनिज अधिकारी पन्ना द्वारा म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(3) के अनुसार जप्त औजार, मशीन वाहन को राजसात किए जाने की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनावेदकगणों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव लिया गया तथा जप्तशुदा मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग पन्ना से अपसेट प्राईज का मूल्यांकन कराया गया। अनावेदक मशीन मालिक की ओर से प्रस्तुत जबाब में लेख किया गया है कि एलएनटी मशीन जिसका वह रजिस्टर्ड स्वामी है। दिनांक 16 अप्रैल 2018 को किसान विश्वनाथ निवासी ग्राम सुनहरा तहसील अजयगढ के केवटपुरवा स्थित खेत में किसान की सुरक्षा में खडा करके उसका चालक छुट्टी लेकर अपने घर चला गया था। खेत से खदान की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने जब केन नदी में अवैध उत्खनन में संलिप्त मशीनों को पकडने के लिए छापामार कार्यवाही की तब वहां अनावेदक की मशीन नही थी। इस संबंध में रामशरण द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अनावेदक की मशीन को विधि विरूद्ध तरीके से दूसरे आपरेटर से उसकी मशीन को जप्त कर कार्यवाही की गयी है। अनावेदक को सुना गया। जप्त मशीन के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी पन्ना से मशीन के संबंध में प्रतिवेदन लिया गया। कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी पन्ना से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

    मध्यप्रदेश खनिज नीति में उल्लिखित प्रावधान अनुसार रेत लिप्टर या मशीन द्वारा रेत निकाला जाना या लोडिंग/उत्खनन करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने जप्त की गयी एलएनटी मशीन चबस30.7 ेतद . दसे 2112 को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 की कंडिका 3 ’’जप्त औजार, मशीन एवं वाहनों को राजसात/उन्मुक्त किया जाना तथा राजसात सामग्री केा नीलाम/निविदा निवर्तित किया जाना’’ में उल्लिखित प्रावधानों एवं प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात किए जाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने खनिज अधिकारी पन्ना एवं जिला परिवहन अधिकारी पन्ना तथा कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी विभाग पन्ना को निर्देशित किया है कि जप्त की गयी मशीन को राज्य सरकार द्वारा विहित पारदर्शी नीलामी/निविदा प्रक्रिया द्वारा निवर्तित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समाचार क्रमांक 352-3040

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