अध्यापक की दो वेतनवृद्धि रोकी
पन्ना 13 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 7 सितंबर 2018 को शा. हाईस्कूल दिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री दीपक कुमार अहिरवार अध्यापक दिनांक 4 से 7 सितंबर 2018 तक अनुपस्थित पाए गए। इस संबंध में श्री अहिरवार द्वारा कोई अवकाश आवेदन पत्र अथवा सूचना प्राचार्य शा. हाईस्कूल दिया को नही दी गयी है। संबंधीजन बगैर किसी सूचना के अवैधानिक रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इनका यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उन्होंने मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) के अन्तर्गत श्री अहिरवार की 2 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। संबंधित संकुल प्राचार्य उक्ताशय की प्रविष्टि संबंधित के सेवा अभिलेख में दर्ज कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराएं।
समाचार क्रमांक 172-2860
उन्होंने मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) के अन्तर्गत श्री अहिरवार की 2 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। संबंधित संकुल प्राचार्य उक्ताशय की प्रविष्टि संबंधित के सेवा अभिलेख में दर्ज कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराएं।
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