सं.शा. शिक्षक की 10 दिवस के वेतन काटने के आदेश
पन्ना 28 सितंबर 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि दिनांक 13 अगस्त 2018 को श्री प्रकाश श्रीवास्तव सं.शा.शि. वर्ग-3 शा.प्रा.शाला बडी खम्हरिया संकुल मैन्हा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके अनुक्रम में संबंधीजन ने दिनांक 13 सितंबर 2018 को प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। उन्होंने श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक न पाए जाने के कारण एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही दिनांक 8 अगस्त 2018 के आधार पर 10 दिवस की वेतन मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम 08 (3) के अन्तर्गत काटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित संकुल प्राचार्य उक्ताशय की प्रविष्टि संबंधित के सेवा अभिलेख में दर्ज कराकर, पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध कराएंगे।
समाचार क्रमांक 369-3057
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