विद्युत चोरी के प्रकरण में अभियुक्त को मिला एक वर्ष का कारावास पौने 4 लाख का जुर्माना भी

 पन्ना 13 जुलाई 18/विशेष न्यायालय पन्ना में 13 जुलाई 2018 को विद्युत चोरी के एक प्रकरण में अभियुक्त को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। साथ ही 3 लाख 79 हजार 45 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यपालन अभियंता विद्युत मण्डल श्री ओ.पी. सोनी ने बताया कि अमानगंज वितरण केन्द्र के अन्तर्गत ग्राम रामनगर निवासी वृन्दावन कुशवाहा पिता दशरथ कुशवाहा द्वारा 8 जून 2011 को अपने परिसर में विद्युत की चोरी बेईमानीपूर्वक अवैध रूप से विद्युत तार जोडकर 50 एचपी आटा चक्की चलाकर विद्युत ऊर्जा की चोरी करना पाया गया था। जिस पर सक्षम अधिकारी श्री आर.एन. उपाध्याय द्वारा दल-बल के साथ बिजली चोरी का प्रकरण तैयार कर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। न्यायाधीश श्री अनुराग द्विवेदी विशेष न्यायाधीश विद्युत पन्ना द्वारा यह प्रकरण सुना गया। जिसमें अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 379045.50 रूपये का जुर्माना अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। इस प्रकरण में विद्युत कम्पनी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय खरे द्वारा पैरवी की गयी।
समाचार क्रमांक 167-2101

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