सम्पत्तिकर/जलकर उपभोक्ताओं को शर्तो पर दी जाएगी छूट; नेशनल लोक अदालत आज

पन्ना 13 जुलाई 18/जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना ने बताया है कि कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मागदर्शन में 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा जल उपभोक्ता प्रभार सरचार्ज में शर्तो के साथ छूट प्रदाय की जाती है।

उन्होंने बताया कि सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।  जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र 75 प्रतिशत की छूट। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जल के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य है। यह छूट मात्र 14 जुलाई 2018 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।

उन्होंने नगरपालिका/नगर परिषदों से अपील की है कि 14 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने आमजन से नेशनल लोक अदालत से  लाभ उठाए। अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अपने अमूल्य समय व धन की बचत करें। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सहायता अधिकारी पन्ना से सम्पर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 158-2092

Comments

Popular posts from this blog

मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा योजना आवेदन की अंतिम तिथि आज

पत्रकारों की त्रैमासिक बैठक आयोजित कलेक्टर ने सुनी पत्रकारों की समस्याएं, यथासंभव निराकरण का आश्वासन दिया अवैध उत्खनन की सूचना मिलते ही की जाएगी कार्यवाही-कलेक्टर

अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अपात्र पाए गए 543 अध्यापकों का संविलियन रोका गया, 24 तक दर्ज कराएं आपत्ति