निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 2 लाख रूपये स्वीकृत

पन्ना 13 जुलाई 18/मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग आवेदक श्री अवधलाल कुशवाहा (अस्थिबाधित 50 प्रतिशत) निवासी इटवाकला जिला पन्ना का विवाह श्रीमती राजकुमारी कुशवाहा निवासी ग्राम भटिया जिला सतना के साथ सम्पन्न होने पर उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण श्री अशोक चतुर्वेदी द्वारा 2 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है। इसमें से एक लाख रूपये की राशि आवेदक के भारतीय स्टेट बैंक शाखा पन्ना स्थित बचत खाते में एवं शेष एक लाख रूपये की राशि सावधि खाते में जमा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि निःशक्तजनों के विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008 (संशोधित वर्ष 2013 एवं 2015) एवं अन्य संशोधित नियमानुसार दम्पत्ति में से किसी एक के निःशक्त होने पर 2 लाख रूपये की राशि जबकि दोनों के निःशक्त होने पर एक लाख रूपये की राशि का प्रावधान है। यह प्रोत्साहन की राशि निराश्रित निधि से भुगतान की जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले दम्पत्ति में से किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त निधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/विवाह विच्छेद या विवाह विघटन अथवा 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व वैवाहिक बंधन टूट जाने की स्थिति में यह राशि शासन को वापस करने के लिए बाध्यता होगी एवं सम्पूर्ण राशि भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
समाचार क्रमांक 171-2105

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