नेशनल लोक अदालत आज
पन्ना 13 जुलाई 18/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2018 की आगामी नेशनल लोक अदालत सम्पूर्ण भारत में 14 जुलाई 2018 को आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में जिला पन्ना में भी जिला न्यायालय स्तर तथा तहसील न्यायालयों में श्री राजेश कुमार कोष्टा जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में 14 जुलाई 2018 को प्रातः 10.30 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी ने बताया कि 14 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) आदि अन्य मामले रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेशवाद, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
समाचार क्रमांक 156-2090
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी ने बताया कि 14 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) के अन्तर्गत एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर) आदि अन्य मामले रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी (वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त) प्रकरण, राजस्व (जो प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित हो) प्रकरण, अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेशवाद, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद) आदि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा।
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