कार्यपालन अभियंता विद्युत मण्डल द्वारा छूट का लाभ लेने की अपील

पन्ना 13 जुलाई 18/कार्यपालन अभियंता विद्युत मण्डल श्री ओ.पी. सोनी ने बताया कि 14 जुलाई 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें असंगठित मजदूर एवं बीपीएल कार्डधारी समस्त घरेलू कनेक्शनों के प्रकरणों में छूट प्रदान की जा रही है। वही सभी न्यायालयीन प्रकरणों में 25 प्रतिशत जुर्माने की राशि तथा सम्पूर्ण 100 प्रतिशत ब्याज की राशि की छूट समस्त घरेलू, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 एचपी के औद्योगिक तथा समस्त कृषि श्रेणी में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नही लगे हैं उनके जुर्माने की राशि में 40 प्रतिशत की तथा 100 प्रतिशत ब्याज की छूट इन श्रेणियों में दी जाएगी। उन्होंने पन्ना जिला वासियों से न्यायालय परिसर पन्ना एवं पवई में आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शासन द्वारा दी गयी छूट का लाभ लेते हुए प्रकरण समाप्त करने की अपील की है। 
समाचार क्रमांक 168-2102

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