बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 लैंगिक अपराधों को रोकने हेतु विद्यालयांे, छात्रावासों में शिकायत पेटी अनिवार्य

विस्तृत प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालनालय महिला सशक्तिकरण भोपाल द्वारा 20 जनवरी 2017 तथा जिला महिला सशक्तिकरण विभाग पन्ना द्वारा 3 अगस्त 2017 को इस आशय की जानकारी जारी किए गए थे, किन्तु आज पर्यन्त कई संस्थाओं द्वारा आशय का पालन नही किया गया है। बाल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के पोर्टल पर पास्को-ई-बाॅक्स 2012 की स्थापना की गयी है जिसका उद्देश्य पीडित बच्चों द्वारा सीधे आयोग मंे शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करना है।
अंतरिम आदेश
पास्को-ई-बाॅक्स 2012 के लिए इस संबंध में संस्थाओं में बाक्स लगाने की सुनिश्चितता कराकर अवगत कराने हेतु समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधि. 2015 की धारा 29 (1) द्वारा आदेश जारी करती है। समिति यह भी निर्देश जारी करती है कि सूचना सूत्रों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने पर बाक्स लगवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसे अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए द.प्र.सं. 1973-1974 (2) द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
समाचार क्रमांक 294-2228
बाल कल्याण समिति जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पास्को-ई बाॅक्स 2012 के प्रावधान के अनुसार बालकों के विरूद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए विद्यालयों, छात्रावासों व देखरेख संस्थाओं में शिकायत पेटी लगाया जाना तय किया गया था। साथ ही विद्यालयों के उचित स्थान एवं बसों में अधिनियम की जानकारी के संबंध में फ्लैक्स-पेस्टिंग अनिवार्य किए गए थे, किन्तु अभी भी प्रावधानों की पहुंच समुचित संस्थाओं तक नही है।
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