अनु0जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार उठाएं ’’मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’’का लाभ

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवेदकों द्वारा उद्योग/सेवा में रूपये 10 लाख से 2 करोड़ तक के ऋण प्रकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है, जिसमें इकाई लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख अनुदान निर्धारित है। उन्होंने कहा है कि पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अंकसूची, राशनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र परिवार आईडी एवं परिचय पत्र संलग्न कर निर्धारित आवेदन पत्र के साथ जमा कर सकते हैं। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित पन्ना से सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यालय का पता सहकारी परिसर नजरबाग कालोनी कोपरेटिव बैंक के पीछे पन्ना तथा कार्यालय का फोन नम्बर 07732-252271 है।
समाचार क्रमांक 246-2180
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