खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक एवं कन्या छात्रावासों में दी जाएगी कोचिंग आवेदन 30 जुलाई तक
कन्या छात्रावास (अजयगढ/पवई/शाहनगर/गुनौर) में बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था की जाना है। इस कार्य के लिए अनुभवी एवं कोचिंग कार्य की योग्यता रखने वाले इच्छुक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला संयोजक आदिम जाति एवं अनु.जा.क.वि. पन्ना ने बताया है कि गणित, विज्ञान एवं अंग्रजी विषय में 9वीं से 10वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षा हेतु 2 शिक्षकों, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए एक-एक शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने आवेदन अंतिम तिथि दिनांक 30 जुलाई 2018 तक जमा कर सकते हैं। यह आवेदन पत्र संस्था प्रमुख को जमा करना होगा। शासन के निर्देशानुसार उत्कृष्ट छात्रावासों में कोचिंग हेतु शासकीय संस्थाआंे में पदस्थ शिक्षक ही कोचिंग हेतु आवेदन करेंगे। आवेदन संबंधित संस्था प्रभारी के पास जमा किए जाएंगे। विगत वर्ष में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। संबंधित संस्था में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई होगी। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कोचिंग देने वाले शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कोचिंग के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग पन्ना से कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
समाचार क्रमांक 248-2182
उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक अपने आवेदन अंतिम तिथि दिनांक 30 जुलाई 2018 तक जमा कर सकते हैं। यह आवेदन पत्र संस्था प्रमुख को जमा करना होगा। शासन के निर्देशानुसार उत्कृष्ट छात्रावासों में कोचिंग हेतु शासकीय संस्थाआंे में पदस्थ शिक्षक ही कोचिंग हेतु आवेदन करेंगे। आवेदन संबंधित संस्था प्रभारी के पास जमा किए जाएंगे। विगत वर्ष में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। संबंधित संस्था में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई होगी। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कोचिंग देने वाले शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कोचिंग के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग पन्ना से कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
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