ऋण समाधान योजना की अंतिम तिथि 15 जून

कृषक
द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकाई जायेगी, उसी दिन कृषक
को इस राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन नकद ऋण स्वीकृत कर
दिया जायेगा। साथ ही उस दिनांक को खाते में शेष बकाया ब्याज की पूरी राशि
माफ कर दी जायेगी। कृषक को नवीन ऋण मान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का
अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर वस्तुऋण के रूप में उपलब्ध होगा। इस
संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि साख सहकारी समिति से सम्पर्क किया जा
सकता है।
समाचार क्रमांक 139-1697
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