बिना लाईसेन्स के क्लीनिक खोलने पर होगी वैधानिक कार्यवाही

पन्ना 19 अप्रैल 18/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एल.के. तिवारी समस्त प्रायवेट चिकित्सा व्यवसाईयों को निर्देश दिए हैं कि बिना लाईसेन्स के क्लीनिक खोलने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी उपचर्यागृह या रूजोपचार संबंधी स्थापनाए, रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञाप्ति (लाईसेन्स) के बिना न खेली जाएगी न रखी जाएगी और न चलाई जाएगी।

    उन्होंने कहा है कि जिस पैथी जैसे आयुर्वेद में बीएएमएस, होम्योपैथी में बीएचएमएस, एलोपैथी में एमबीबीएस, बीडीएस पैथालाॅजी आदि से संचालन (उपचार) करते है। उसी पैथी का पंजीयन एवं अनुज्ञापन 15 दिवस में एमपी. आॅनलाईन के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन कर उसकी प्रतियां आवेदन सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी पन्ना में कार्यालयीन समय पर जमा करें। जिससे कि आपके क्लीनिक का पंजीयन एवं अनुज्ञापन किया जा सके।

    उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय टीम नोडल अधिकारी डाॅ. जी.पी. आर्या द्वारा पन्ना जिले में निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीयन एवं अनुज्ञापन के संचालित क्लीनिक पाए जाने पर मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 की धारा 8 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 168-1086

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