नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को राजीनामा/समझौता योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश


पन्ना 06 अप्रैल 18/अपर कलेक्टर श्री अशोक ओहरी ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 22 अप्रैल 2018 को सम्पूर्ण प्रदेश में नेशनल लोक अदालतका आयोजन किया जा रहा है।

    उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं समस्त तहसीलदार को निर्देश दिए है कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा/समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर उनकी सूची (रिफर्ड प्रकरणों) की जानकारी एवं खण्ड पीठों के गठन का प्रस्ताव अधिकारियों के नाम/मोबाइल नम्बर सहित विशेष वाहक/ई-मेल से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
समाचार क्रमांक 51-969

Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

E-रोजगार और निर्माण 10 सितम्बर से 16 सितम्बर - 2018

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज वरिष्ठ नागरिकों को किया जाएगा सम्मानित