सहायक अध्यापक श्री बेड़िया निलंबित
पन्ना 21 मार्च 18/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि राम प्रसाद बेड़िया सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कुदरा (बम्हौरी) के विरूद्ध अपराध क्र. 11/18 कायम कर विवेचना में लिया गया है। श्री बेडिया को पुलिस हिरासत में लिया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है। कार्यालय संकुल प्राचार्य शा.उमावि. पगरा के अनुसार श्री बेडिया को अपराधिक प्रकरण में पुलिस 17 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर ले गयी थी जो अपराधिक प्रकरण में जेल में बंद है। श्री बेडिया का यह कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मिश्रा ने श्री बेडिया को मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 (क) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री बेडिया का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पवई जिला पन्ना रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
समाचार क्रमांक 203-789
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मिश्रा ने श्री बेडिया को मध्यप्रदेश अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम 2008 के नियम-8 (क) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री बेडिया का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पवई जिला पन्ना रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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