मृतक के वैध वारिस को मिली 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता

पन्ना 01 मार्च 18/तहसीलदार पन्ना के प्रतिवेदन अनुसार 17 जुलाई 2017 को अरूण पिता बीरेन्द्र सिंह उर्फ बीरन सिंह यादव उम्र-4 वर्ष निवासी हरदुआ तहसील पन्ना की मृत्यु सर्प के काटने से हो गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना ने कलेक्टर न्यायालय में मृतक के निकटतम वैध वारिस उसके पिता बीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरदुआ को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया।


तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने मृतक अरूण यादव के निकटतम वैध वारिस पिता बीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरदुआ तहसील पन्ना जिला पन्ना को 4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने तहसीलदार पन्ना को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 02-589

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