बच्चों के आधार अद्यतन करवाने स्कूल¨ में लगेंगे कैम्प ; पांच और 15 वर्ष की आयु पर आधार की जानकारी अद्यतन कराना आवश्यक
पन्ना 01 मार्च 18/आधार अधिनियम के अन्तर्गत बच्च¨ं की 5 अ©र फिर 15
वर्ष की आयु पर आधार की बाय¨मैट्रिक सूचना क¨ अद्यतन करवाना अनिवार्य है।
इसके साथ ही विद्यार्थिय¨ं का छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाअ¨ं के लिये आधार
पंजीयन अ©र उसमें सही म¨बाइल नम्बर ह¨ना जरूरी है। विद्यार्थियों के आधार
की जानकारी क¨ अद्यतन करने के लिये सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में
केम्प लगाये जाएंगे।
इस
संबंध में संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार द¨ वर्ष की अवधि में
आधार क¨ अद्यतन नहीं करवाने पर वह निष्क्रिय ह¨ जायेगा तथा आगामी एक वर्ष
में अपडेशन नहीं करवाने पर आधार को ल¨प कर दिया जायेगा। तद्नुसार 15 वर्ष
की आयु पर बाय¨मैट्रिक अपडेशन नहीं करवाने पर आधार का 18 वर्ष पर ल¨प ह¨
जायेगा। इस स्थिति में बच्च¨ं क¨ प्रतिय¨गी परीक्षा में शामिल ह¨ने में
समस्या आ सकती है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि कई बच्च¨ं के आधार
पंजीयन में आयु, म¨बाइल नम्बर सही नहीं है। इससे उनके बैंक खाते नहीं खुल
पा रहे हैं। मेंडेटरी अपडेशन के अतिरिक्त अन्य अपडेशन में विद्यार्थियों क¨
25 रुपये देने ह¨ंगे। जिससे आधार अद्यतन कर विद्यार्थियों को किसी भी तरह
की असुविधा से बचाया जा सके।
समाचार क्रमांक 11-598
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