होली में मदिरा की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित
पन्ना 01 मार्च 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा कानून व्यवस्था के
मद्देनजर होली के त्यौहार 2 मार्च 2018 को सम्पूर्ण दिवस शुष्क दिवस घोषित
किया गया है। इस दिन मदिरा की बिक्री, परिवहन तथा आयात निर्यात पर पूरी तरह
से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जिले की सभी देशी तथा बिदेशी मदिरा की दुकानों
पर लागू होगा। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत यह प्रतिबंध लगाया
गया है। कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों
पर कडी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 12-599
Comments
Post a Comment