अचार तुड़ाई एवं संग्रहण 25 मई तक प्रतिबंधित

पन्ना 15 मार्च 18/व मण्डलाधिकारी दक्षिण मीना कुमारी मिश्रा ने मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 की धारा 2 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनमण्डल दक्षिण पन्ना के वन परिक्षेत्र सलेहा, कल्दा, पवई, मोहन्द्रा रैपुरा एवं शाहनगर के वनक्षेत्रों में अचार तुड़ाई एवं संग्रहण पर 25 मई 2018 तक प्रतिबंधित लगाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई व्यक्ति/संस्था प्रतिबंधित वनक्षेत्रों में प्रतिबंधित अवधि में अचार की तुड़ाई या संग्रहण करते पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 77 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
समाचार क्रमांक 133-719

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