श्री जैन निलंबित

पन्ना 15 मार्च 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा श्री आनन्द कुमार जैन सहायक ग्रेड-2 शा.उत्कृष्ट उमावि गुनौर पन्ना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी शाहनगर कार्यालय नियत किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस एक दैनिक अखबार के माध्यम से श्री जैन द्वारा रिश्वत लेकर काम करने संबंधी प्रकरण प्रकाश में आया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर द्वारा इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए थे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गुनौर द्वारा की गयी जांच के दौरान श्री जैन पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गयी। उनका अवैधानिक एवं स्वैच्छाचारितापूर्ण कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 के विरूद्ध कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत श्री आनन्द कुमार जैन को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया है।
समाचार क्रमांक 141-727











   




Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

टी.बी. मुक्त अभियान के तहत सीबीनाॅट मशीन की स्थापना

भ्रमण के दौरान अनुपस्थित पाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को नोटिस जारी बच्चे का गलत वजन पाए जाने पर एएनएम से मांगा स्पष्टीकरण