शासकीय सेवकों के आॅनलाईन अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन के निर्देश

पन्ना 15 मार्च 18/मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के पालन में समस्त शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख आॅनलाईन किए जा चुके हैं। शासकीय सेवकों को कई प्रकार की सेवाएं आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के माध्यम से आॅनलाईन दी जा रही हैं। लेकिन कुछ प्रकरणों में शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका एवं आॅनलाईन अभिलेखों में दर्ज जानकारी में भिन्नता पायी गयी है। ऐसी स्थिति में शासकीय सेवक को व्यवहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री मनोज खत्री द्वारा जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय में पदस्थ सभी शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख एवं आॅनलाईन दर्ज विवरण का मिलान कर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने कहा है कि इस आशय का प्रमाण पत्र जिला कोषालय अधिकारी को उपलब्ध कराएं। कोषालय स्तर पर सत्यापन के लिए आवश्यक अभिलेखों की भी प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस के अन्दर जिला कोषालय पन्ना में उपलब्ध कराएं। निर्धारित समय अवधि में सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में माह मार्च 2018 की वेतन का आहरण नही किया जा सकेगा। सेवा निवृत्ति तिथि में भिन्नता होने से सर्वर के द्वारा शासकीय सेवक को समय से पूर्व ही सेवानिवृत्त किया जाना पाया जा रहा है। इन सबसे बाद में वेतन आहरण एवं भुगतान में कई वैधानिक समस्याओं का सामना करना पडता है।
समाचार क्रमांक 135-721

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