अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना कक्षा 12वीं योग्यता वाले समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थी भी पात्र
पन्ना 23 फरवरी 18/शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शहरों में अध्ययन के लिए आवास भत्ता सहायता योजना चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जिनका किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नही हुआ हो उन्हें प्रतिमाह आवास भत्ता प्रदाय किया जाता है। समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो में अध्ययनरत नियमित छात्र-छात्राएं भी अब इस आवास सहायता योजना के पात्र होंगे।
योजना के तहत जिला मुख्यालय पर 1250 रूपये प्रतिमाह तथा तहसील एवं ब्लाक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों को एक हजार रूपये प्रति माह आवास भत्ता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थी अपनी अध्ययनरत संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक अपने आवेदन नही किए हैं वे तत्काल संस्था प्रमुख से सम्पर्क कर अपने आवेदन भरकर योजना का लाभ उठाएं।
समाचार क्रमांक 225-505
योजना के तहत जिला मुख्यालय पर 1250 रूपये प्रतिमाह तथा तहसील एवं ब्लाक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों को एक हजार रूपये प्रति माह आवास भत्ता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थी अपनी अध्ययनरत संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक अपने आवेदन नही किए हैं वे तत्काल संस्था प्रमुख से सम्पर्क कर अपने आवेदन भरकर योजना का लाभ उठाएं।
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