पालन-पोषण देखरेख योजना प्रति हितग्राही मिलती 2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता
पन्ना 25 जनवरी 18/जिला महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ, निराश्रित एवं बेसहारा बच्चों के लिए पालन-पोषण देखरेख एवं संरक्षण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पालन पोषण देखरेख योजना संचालित है। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि योजनान्तर्गत बच्चों की देखरेख व भरण-पोषण करने वाले पोषक परिवार को 2 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के मान से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। उन्होंने इच्छुक पोषक परिवार से कहा है कि अनाथ, निराश्रित एवं बेसहारा बच्चों की अस्थायी रूप से देखरेख एवं भरण-पोषण करना चाहता है वे अपना आवेदन एवं जानकारी कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण जिला पन्ना बडे पोस्ट आफिस के पास पन्ना से प्राप्त कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 221-221
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