अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार के सुनहरे अवसर

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पूंजी लागत पर 30 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रुपये की मार्जिनमनी दी जाएगी एवं 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में पूंजी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रुपये तक की मार्जिनमनी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में पूंजी लागत पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इस योजना में भी 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कषक उद्यमी योजना में पूंजी लागत पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवा आटा चक्की, राइस मिल, दाल मील, मसाला उद्योग, ऑफसेट प्रिंटिंग, अचार-पापड़, नमकीन, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, आयुर्वेदिक दवाएं, हर्बल शैंपू, सीमेंट गमला, फ्लाई-एश ब्रिक्स, वेल्डिंग वर्कशॉप, लकड़ी एवं स्टील फर्नीचर, खाद्य प्रसंस्करण, सलवार सूट शर्ट जींस, प्लास्टिक डिब्बे, जूता, रजाई गद्दे, कॉपी, रजिस्टर, फाइल, मोमबत्ती, आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र के उद्योग में होटल, रेस्टोरेंट ढाबा, कंप्यूटर सेंटर, फोटोकॉपी, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, ऑटो रिक्शा, यात्री वाहन, मैजिक, बस, पिकअप, ट्रक, हाइवा, जेसीबी मशीन, साइकिल दुकान, साउंड सिस्टम आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मोबाइल शॉप, दुकान, जनरल स्टोर, किराना दुकान, दवाई दुकान, फल, सब्जी, मिठाई की दुकान, बिजली दुकान, कृषि यंत्र, सौंदर्य प्रसाधन, हार्डवेयर आदि के व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि वित्ती्य सहायता प्राप्त करने हेतु ऋण आवेदन पत्र निःशुल्क जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति, नजरबाग कालोनी पन्ना से सम्पर्क किया जा सकता है तथा आवेदन भरकर सभी सहपत्रों सहित कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकते है।
समाचार क्रमांक 403-2654
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