एक्सीलेंस काॅलेज में प्रवेश के लिये 60 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता पर छूट
पन्ना 09 अगस्त 18/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय¨ं में प्रवेश के लिये विद्यार्थिय¨ं के हित¨ं क¨ ध्यान में रखते हुए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक¨ं की अनिवार्यता क¨ समाप्त किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक¨ं की अनिवार्यता लागू नहीं ह¨गी। प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छ¨ड़कर) अ©र दिव्यांग श्रेणी के आवेदक¨ं क¨ नियमानुसार स्थान आरक्षित है।
प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कण्डिका-3 में शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय¨ं में प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक¨ं की अनिवार्यता के कारण विद्यार्थिय¨ं क¨ प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई ह¨ रही थी। इस कारण विभाग ने इन्हें छूट देने का निर्णय लिया।
यह हैं 8 एक्सीलेंस काॅलेज
शासकीय एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय ह¨शंगाबाद, शासकीय ह¨ल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंद©र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातक¨त्तर महाविद्यालय मुरैना, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय कन्या स्नातक¨त्तर महाविद्यालय सागर अ©र शासकीय कन्या स्नातक¨त्तर काॅलेज उज्जैन।
समाचार क्रमांक 148-2399
प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कण्डिका-3 में शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय¨ं में प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक¨ं की अनिवार्यता के कारण विद्यार्थिय¨ं क¨ प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई ह¨ रही थी। इस कारण विभाग ने इन्हें छूट देने का निर्णय लिया।
यह हैं 8 एक्सीलेंस काॅलेज
शासकीय एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय ह¨शंगाबाद, शासकीय ह¨ल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंद©र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातक¨त्तर महाविद्यालय मुरैना, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय कन्या स्नातक¨त्तर महाविद्यालय सागर अ©र शासकीय कन्या स्नातक¨त्तर काॅलेज उज्जैन।
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