पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों के शैक्षणिक शुल्क की छूट में जाति का बंधन नहीं
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों के शैक्षणिक शुल्क की छूट में जाति का बंधन नहीं
पन्ना 21 जुलाई 18/राज्य शासन के निर्देशानुसार ई-प्रवेश सत्र 2018-19 की प्रक्रिया के तहत पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार
के पुत्र-पुत्रियों को शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों और अनुदान
प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक (प्रथम वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम
सेमेस्टर) पारम्परिक एवं स्व-वित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश दिया
जायेगा। इसके लिये पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार का पंजीयन कार्डध्क्रमांक की जानकारी
देना आवश्यक होगी।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिये जाति का कोई
बंधन नहीं है। पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश के समय शैक्षणिक शुल्क/प्रवेश शुल्क
(वास्तविक शुल्क) में छूट दी जायेगी। इसके लिये उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय
विश्वविद्यालय के कुल सचिव, शासकीय
महाविद्यालय के प्राचार्य और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य
को पत्र लिखकर अवगत करवाते हुए कहा है कि सभी पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश
सुनिश्चित करें।
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