लापरवाह कियोस्क संचालकों के विरूद्ध की जाएगी कार्यवाही कलेक्टर ने जारी किया बैंकिंग कार्य निर्धारित समय पर सम्पादित करने एवं बैंकिंग सुविधा शीघ्र प्रदान करने का आदेश

पन्ना 12 जुलाई 18/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज खत्री ने सम्पूर्ण पन्ना जिले के

    यदि ऐसी अवज्ञा विधि पूर्वक नियोजित किन्ही व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जौखिम कारित करे या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 200 रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा। यह आदेश जारी दिनांक 12 जुलाई 2018 से प्रभावशील होगा तथा इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

    उल्लेखनीय है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तहसील/अनुविभाग/ग्राम पंचायतों के भ्रमण के दौरान अत्याधिक मात्रा में इस आशय की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि क्षेत्र में बैंकिंग कार्य से संबंधित कियोस्क संचालकों द्वारा शासन द्वारा प्रचलित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के राशि के भुगतान में अनियमितता की जाती है। साथ ही यह भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि संबंधित संचालक के द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर सेवाओं को प्रदान नही किया जाता है। इससे शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिलने में परेशानी होती है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री खत्री द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं।
समाचार क्रमांक 149-2083

कियोस्क संचालकों को आदेशित करते हुए कहा है कि उन्हें जिस स्थान पर बैंकिंग कार्य संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है एवं उस स्थान पर निर्धारित समय पर बैंकिंग कार्य सम्पादित करंे। हितग्राहियों को चाही गयी बैंकिंग सुविधा शीघ्र प्रदान करें। यदि किसी भी कियोस्क संचालक के द्वारा हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने में लापरवाही की जाती है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 में उल्लेखित प्रावधान लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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