उज्ज्वला योजनान्तर्गत नवीन श्रेणियों के परिवार सम्मिलित गैस कनेक्शन प्राप्त करने बीपीएल की अनिवार्यता नहीं
पन्ना 12 जुलाई 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि शासन द्वारा विस्तारित उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नवीन श्रेणियों के परिवारों को गैस कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नवीन श्रेणियों मंे अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण के हितग्राही), समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, समस्त वनवासी एवं अति पिछडा वर्ग परिवारों को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि आॅयल कम्पनी के द्वारा जारी टीओआर दिनांक 01 जून 2018 को अधिकारियों के साथ बैठक में अवगत कराया गया है कि विस्तारित उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत इन नवीन श्रेणियों के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी करने के लिए बीपीएल सूची में नाम होने की अनिवार्यता नही है। इन श्रेणियों के हितग्राहियों को एसईसीसी आधारित एक्सक्लूजन क्राईटेरिया के 14 पेरा मीटर (परिशिष्ट-अ) के अन्तर्गत नही आने और हितग्राहियों द्वारा गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत केवायसी के साथ निर्धारित प्रारूप में इन 14 पेरा मीटर में न होने का घोषणा पत्र (परिशिष्ट-ब) एवं संबंधित श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर ने इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, नायब तहसीदार, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियोें को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि सभी पात्रों को प्रधामंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त हो सकें।
समाचार क्रमांक 150-2084
उन्होंने बताया कि आॅयल कम्पनी के द्वारा जारी टीओआर दिनांक 01 जून 2018 को अधिकारियों के साथ बैठक में अवगत कराया गया है कि विस्तारित उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत इन नवीन श्रेणियों के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी करने के लिए बीपीएल सूची में नाम होने की अनिवार्यता नही है। इन श्रेणियों के हितग्राहियों को एसईसीसी आधारित एक्सक्लूजन क्राईटेरिया के 14 पेरा मीटर (परिशिष्ट-अ) के अन्तर्गत नही आने और हितग्राहियों द्वारा गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत केवायसी के साथ निर्धारित प्रारूप में इन 14 पेरा मीटर में न होने का घोषणा पत्र (परिशिष्ट-ब) एवं संबंधित श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर ने इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, तहसीलदार, नायब तहसीदार, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियोें को व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। ताकि सभी पात्रों को प्रधामंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त हो सकें।
समाचार क्रमांक 150-2084
Comments
Post a Comment