विक्रेता श्री राजपूत पर आपराधिक प्रकरण दर्ज
पन्ना 12 जुलाई 18/जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गुनौर द्वारा 7 जुलाई 2018 को महिला प्रा. सहकारी उपभोक्ता भण्डार अमानगंज के द्वारा संचालित शा.उ.मू. दुकान वार्ड क्र. 11 से 15 अमानगंज की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि विक्रेता मूरत सिंह राजपूत द्वारा महिपाल सिंह राजपूत एवं भगवान स्वरूप कुशवाहा के पास वैद्य राशन कार्ड न होने पर भी 100 लीटर केरोसिन का विक्रय किया गया है।
उन्होंने बताया कि विक्रेता को दुकान की जांच हेतु बुलाए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होना, उचित मूल्य दुकान से संबंधित स्टाक, वितरण रजिस्टर, पीओएस मशीन उपलब्ध न होना विक्रेता श्री राजपूत का यह कृत्य म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 11 (1) (2) (9), कण्डिका 18 तथा जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाता है। जिल आपूर्ति अधिकारी ने श्री राजपूत के विरूद्ध थाना अमानगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 10 (2) के अन्तर्गत उ.मू. दुकान निलंबित कर प्रा.कृ.साख सहकारी समिति अमानगंज से आगामी वितरण व्यवस्था के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर द्वारा संबद्ध की गयी है।
समाचार क्रमांक 142-2076
उन्होंने बताया कि विक्रेता को दुकान की जांच हेतु बुलाए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होना, उचित मूल्य दुकान से संबंधित स्टाक, वितरण रजिस्टर, पीओएस मशीन उपलब्ध न होना विक्रेता श्री राजपूत का यह कृत्य म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 11 (1) (2) (9), कण्डिका 18 तथा जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाता है। जिल आपूर्ति अधिकारी ने श्री राजपूत के विरूद्ध थाना अमानगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 10 (2) के अन्तर्गत उ.मू. दुकान निलंबित कर प्रा.कृ.साख सहकारी समिति अमानगंज से आगामी वितरण व्यवस्था के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर द्वारा संबद्ध की गयी है।
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