
पन्ना 12 जुलाई 18/खरीफ मौसम वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बोये जाने वाली खरीफ फसलों का बीमा कराने की ऋणी तथा अऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त 2018 शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया है कि जिला स्तर पर मूंग/उड़द, तहसील स्तर पर ज्वार/तिल तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित/धान असिंचित/सोयाबीन/अरहर फसलें अधिसूचित की गयी हैं। यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिए एैच्छिक है।
उन्होंने कृषक बंधुओं से अनुरोध किया है कि निर्धारित समयावधि के अन्दर बोयी गयी फसलों का बीमा करवाकर योजना का लाभ प्राप्त करें। विस्तृत जानकारी हेतु कृषकबन्धु अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/फसल बीमा कम्पनी एवं संबंधित बैंक शाखा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक 144-2078
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