गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर सख्ती से रोकथाम करने के निर्देश

पन्ना 23 जून 18/प्रदेश में अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए समीक्षा कर कार्यवाही करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरचना अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्कफोर्स का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला खनिज अधिकारी को सदस्य/ सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।

    प्रदेश में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरण पाए जाने पर सख्ती से कार्यवाही करने हेतु म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 में दिनांक 18 मई 2017 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुक्रम में विभाग द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/ परिवहन के प्रकरण पाए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत निर्देश दिनांक 9 जून 2017 को जारी किए गए हैं। संशोधन के फलस्वरूप म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (2) तथा 53 (3) में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन में लिप्त वाहनों तथा अवैध उत्खनिज/ परिवहित खनिजों को राजसात करने के अधिकार भी कलेक्टर या उसके प्राधिकृत अधिकारी को दिए गए हैं।

    कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि जिले में इस परिपत्र के जारी दिनांक से 10 जुलाई 2018 तक प्रतिदिन पुलिस/वन/परिवहन/खनिज विभाग/राजस्व विभाग/पंचायत विभाग के अमले से जांच कराई जाए। जांच के दौरान अवैध उत्खनन/परिवहन पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जाए। अवैध उत्खनन/परिवहन में लिप्त पाए गए वाहनों/खनिजों को राजसात करने के प्रावधानों का प्रभावी उपयोग किया जाए। प्रतिदिन की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन आगामी दिवस को ईमेल से इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाए ताकि जानकारी ईमेल से संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश को भेजी जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।
समाचार क्रमांक 279-1836

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