
पन्ना 13 जून 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने अधिसूचना जारी करते हुए मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में सभी प्रकार के मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वर्षा ऋतु में मत्स्य की वंशवृद्धि काल तथा उनके संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए इस अवधि को बंद ऋतु ( क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान मत्स्य विक्रय, विनिमय एवं परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या रूपये 5 हजार या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।
कलेक्टर ने जनसाधरण से अपील की है कि इस अवधि में किसी प्रकार मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन न ही स्वयं करें और न ही किसी अन्य को इस कार्य में सहयोग दें।
समाचार क्रमांक 180-1738
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