टोकनधारी पंजीकृत कृषकों से खरीद 14 जून शाम 5 बजे तक एफएक्यू गुणवत्ता के स्कंध की ही की जाएगी खरीदी
पन्ना 13 जून 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया कि उपार्जन केन्द्रों में टोकनधारी किसानों के टोकन पर 9 जून 2018 के बाद तुलाई नही हो पाने के कारण किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार पन्ना जिले में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन केन्द्र देवेन्द्रनगर, गुनौर, अमानगंज, पवई, सिमरिया एवं रैपुरा में टोकनधारी पंजीकृत किसानों की उपज की खरीदी दिनांक 14 जून 2018 को शाम 5 बजे तक की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि टोकनधारी किसानों जिनके भूमि रकवा सत्यापित है उनसे उनकी पात्रता अनुसार आॅनलाईन उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन का कार्य पंजीकृत किसान के द्वारा प्रदत्त वैद्य टोकन पर ही किया जाएगा। आॅनलाईन उपार्जन किए जाने वाले चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा के भौतिक सत्यापन में उपार्जन केन्द्र पर एफएक्यू गुणवत्ता का स्कंध उपलब्ध होने पर ही खरीदी की जाएगी। यदि किसी संस्था द्वारा बगैर टोकन उपार्जन किया जाना पाया गया तो उनके कर्मचारी के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री खत्री ने मंडियों पर नियुक्त राजस्व, कृषि, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निगरानी में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही टोकनधारी कृषकों से उपार्जन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
समाचार क्रमांक 179-1737
उन्होंने बताया कि टोकनधारी किसानों जिनके भूमि रकवा सत्यापित है उनसे उनकी पात्रता अनुसार आॅनलाईन उपार्जन किया जाएगा। उपार्जन का कार्य पंजीकृत किसान के द्वारा प्रदत्त वैद्य टोकन पर ही किया जाएगा। आॅनलाईन उपार्जन किए जाने वाले चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा के भौतिक सत्यापन में उपार्जन केन्द्र पर एफएक्यू गुणवत्ता का स्कंध उपलब्ध होने पर ही खरीदी की जाएगी। यदि किसी संस्था द्वारा बगैर टोकन उपार्जन किया जाना पाया गया तो उनके कर्मचारी के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री खत्री ने मंडियों पर नियुक्त राजस्व, कृषि, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निगरानी में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही टोकनधारी कृषकों से उपार्जन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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