प्रकरण श्रम न्यायालय सागर को
पन्ना 26 मई 18/अपर श्रमायुक्त ने सेवानियुक्तगण श्री मनोज कुमार बाल्मीक, श्री गोपाल सिंह महदेले, श्री दिनेश रैकवार, श्री विजय रैकवार एवं श्री संदीप रजक तथा सेवानियोजकगण डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस मध्यप्रदेश शासन सतपुडा भवन भोपाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना के मामले को औद्योगिक विवाद मानते हुए श्रम न्यायालय सागर को भेजने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-2 (ए) (2) के अनुसार इस औद्योगिक विवाद के लिए राज्य शासन उपयुक्त शासन है। अतः अपर श्रमायुक्त द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह विवाद श्रम न्यायालय सागर को अधिनिर्णयार्थ सौंपा गया है।
समाचार क्रमांक 303-1501
इस संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-2 (ए) (2) के अनुसार इस औद्योगिक विवाद के लिए राज्य शासन उपयुक्त शासन है। अतः अपर श्रमायुक्त द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह विवाद श्रम न्यायालय सागर को अधिनिर्णयार्थ सौंपा गया है।
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