आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए-श्री कोष्टा लोक अदालतों के माध्यम से आम आदमी को न्याय दिलाया जाता है
पन्ना 26 मई 18/नेशनल लोक अदालत आयोजन के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश कुमार कोष्टा द्वारा की गयी। उन्होंने कहा कि आम आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। लोक अदालतों के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं का हक एवं उसे न्याय दिलाया जाता है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखकर आपसी सुलह से निराकरण कराया जाए।
बैठक के शुभारंभ अवसर पर जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी श्री माखनलाल झोड़ द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजन की तिथियों और लोक अदालतों के उद्देश्यों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि भूअर्जन संबंधित एवं अन्य राजस्व प्रकरण जो न्यायालय में लंबित हैं उन्हें निराकरण के लिए 14 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में निराकरण के लिए रखा जाए। प्रकरणों से संबंधितों को नोटिस की तामीली समय पर कराई जाए। नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत के संबंध में फ्लेक्स लगाकर प्रचार-प्रसार करें एवं जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को 15 जून तक विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाकर निराकृत कराएं। विद्युत विभाग के प्रकरणों पर चर्चा करने के उपरांत प्रकरणों को लोक अदालत में रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोक अदालत आयोजन एवं लोक अदालत से होने वाले लाभों का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधित प्रकरणों के निराकरण होने से जहां एक ओर को लाभ मिलता है वही दूसरी ओर संबंधित व्यक्ति लाभान्वित होता है। बैठक में बैंक अधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक अदालतों में प्रकरण निराकरण होने से बैंकों को अच्छा लाभ हुआ है।
बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रीलिटिगेशन वाले सभी प्रकरणों को अनिवार्य रूप से 15 जून तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ साथ नोटिस की तामीली समय पर कराने में सहयोग करें।
बैठक में नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे लोक अदालत आयोजन एवं लोक अदालत के लाभों का प्रचार-प्रसार फ्लेक्स लगाकर एवं मुनादी कराकर कराएं। पन्ना, पवई एवं अजयगढ़ में लोक अदालत आयोजन के दौरान साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोक अदालत आयोजन के समय समुचित सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सम्पन्न हुई इस बैठक में न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक श्री रियाज इकबाल, बैंक अधिकारी, एसडीएम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित रहे।
समाचार क्रमांक 299-1497
बैठक के शुभारंभ अवसर पर जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी श्री माखनलाल झोड़ द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजन की तिथियों और लोक अदालतों के उद्देश्यों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि भूअर्जन संबंधित एवं अन्य राजस्व प्रकरण जो न्यायालय में लंबित हैं उन्हें निराकरण के लिए 14 जुलाई को आयोजित लोक अदालत में निराकरण के लिए रखा जाए। प्रकरणों से संबंधितों को नोटिस की तामीली समय पर कराई जाए। नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत के संबंध में फ्लेक्स लगाकर प्रचार-प्रसार करें एवं जलकर के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को 15 जून तक विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाकर निराकृत कराएं। विद्युत विभाग के प्रकरणों पर चर्चा करने के उपरांत प्रकरणों को लोक अदालत में रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोक अदालत आयोजन एवं लोक अदालत से होने वाले लाभों का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधित प्रकरणों के निराकरण होने से जहां एक ओर को लाभ मिलता है वही दूसरी ओर संबंधित व्यक्ति लाभान्वित होता है। बैठक में बैंक अधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक अदालतों में प्रकरण निराकरण होने से बैंकों को अच्छा लाभ हुआ है।
बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रीलिटिगेशन वाले सभी प्रकरणों को अनिवार्य रूप से 15 जून तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ साथ नोटिस की तामीली समय पर कराने में सहयोग करें।
बैठक में नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे लोक अदालत आयोजन एवं लोक अदालत के लाभों का प्रचार-प्रसार फ्लेक्स लगाकर एवं मुनादी कराकर कराएं। पन्ना, पवई एवं अजयगढ़ में लोक अदालत आयोजन के दौरान साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोक अदालत आयोजन के समय समुचित सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सम्पन्न हुई इस बैठक में न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक श्री रियाज इकबाल, बैंक अधिकारी, एसडीएम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपस्थित रहे।
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